होटल और मैरिज पैलेस को लेकर जारी हुए नए आदेश, पढ़े पूरी ख़बर

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फतेहगढ़ साहिब में जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने विभिन्न प्रकार की पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, राजनीतिक दलों, पदाधिकारियों द्वारा आयोजित सियासी जलसों, रैलियों, रोष धरनों और सामाजिक, व्यापारिक संस्थाओं के समागमों के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाउड स्पीकरों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

इसके साथ ही, शादी के मौकों पर मैरिज पैलेस, क्लबों, होटलों और खुले स्थानों में DJ और ऑर्केस्ट्रा के संचालन के लिए पंजाब वाद्ययंत्र (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 के तहत उपमंडल मजिस्ट्रेट की लिखित मंजूरी आवश्यक है। मंजूरी मिलने के बाद भी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक संगीत बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

लाउड स्पीकर और अन्य ऑडियो/संगीत वाद्ययंत्रों की ध्वनि को आयोजन स्थल, धार्मिक स्थान और भवन की चारदीवारी के भीतर ही सीमित रखना होगा। इसके अलावा, प्रेशर हार्न पर भी रोक लगा दी गई है। कोई भी सार्वजनिक स्थान, भवन, सिनेमा, मॉल, होटल, रेस्तरां और मेलों के आयोजकों द्वारा तेज और धमकी भरे संगीत तथा अश्लील गाने बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

 

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Author: United Punjab

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