उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद (Jama Masjid) के सर्वे को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई न की जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को उच्च अदालत (High Court) में अपील करने का अधिकार है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) जाने का निर्देश दिया और कहा कि जब तक हाई कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता, तब तक जिला अदालत इस मामले में कोई कदम न उठाए।
संभल की शाही जामा मस्जिद (Jama Masjid) की कमेटी ने निचली अदालत के सर्वे आदेश को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामले को लंबित रखते हुए निचली अदालत को कोई भी निर्णय न लेने को कहा। कोर्ट ने यह भी पूछा कि मुस्लिम पक्ष पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गया और इस मामले को वहीं पर क्यों नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मस्जिद कमेटी के पक्ष में फैसला दिया और इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) भेज दिया, जहां इस पर आगे सुनवाई होगी। इस फैसले के बाद अब निचली अदालत किसी भी कार्रवाई को रोक दिया गया है और मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट (High Court) में अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा।
