PUNJAB DESK : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को राहत देने से इनकार करते हुए CBI की FIR पर रोक नहीं लगाई। इस मामले में शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें CBI को मामले में FIR दर्ज कर जांच करने को कहा गया था। हाईकोर्ट के आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल CBI की FIR पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह मामला सरकारी अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों, टेंडरों तथा प्रशासनिक फैसलों को कथित तौर पर प्रभावित करने से जुड़े आरोपों के इर्द-गिर्द है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भी इस मामले में जांच की मांग की गई थी। इन आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। अब मामले में CBI की जांच आगे बढ़ सकती है, जबकि पंजाब सरकार को जांच में सहयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई के दौरान मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को अदालत द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।









