मानहानि केस में सिमरजीत सिंह बैंस को एक साल की कैद, पटियाला कोर्ट का फैसला

PUNJAB DESK : पंजाब के पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को मानहानि के एक पुराने मामले में पटियाला की अदालत ने एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। अदालत ने बैंस को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया।

2018 में दवाइयों की खरीद को लेकर उठा था विवाद

यह विवाद वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। उस समय स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों की खरीद और नशा मुक्ति केंद्रों को दवाओं की आपूर्ति को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोप लगे थे। तत्कालीन विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा पर सवाल उठाते हुए कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। बैंस ने कथित तौर पर मोहिंद्रा के फार्मा कंपनी ‘Arbour Biotech’ से संबंधों और दवाइयों की खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था। इसके बाद ब्रह्म मोहिंद्रा ने इन बयानों को अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए अदालत का रुख किया।

अदालत ने सुनाई एक साल की सजा

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) एकता सहोता की अदालत में हुई। अदालत ने सिमरजीत सिंह बैंस को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अदालत ने जुर्माना भी लगाया। रिपोर्टों के अनुसार, सजा सुनाए जाने के बाद बैंस को जमानती बॉन्ड भरने पर रिहा कर दिया गया। हालांकि, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की स्थिति के लिए अदालत के आदेश और संबंधित आधिकारिक जानकारी देखना जरूरी है।

पंजाब की राजनीति में फैसले की चर्चा

इस मामले को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज है। ब्रह्म मोहिंद्रा पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे हैं, जबकि सिमरजीत सिंह बैंस भी बाद में कांग्रेस से जुड़े। ऐसे में पुराने राजनीतिक विवाद से संबंधित अदालत के इस फैसले ने एक बार फिर दोनों नेताओं को चर्चा में ला दिया है।

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