DA बकाया मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार

 मुख्य सचिव पर ₹1 लाख का जुर्माना

PUNJAB DESK : पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) के बकाया भुगतान से जुड़े मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने में देरी को लेकर पंजाब के मुख्य सचिव पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। मामले में अदालत ने राज्य सरकार से लंबित DA और महंगाई राहत (DR) के भुगतान को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाया भुगतान का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है।

सरकार से मांगा गया जवाब

अदालत ने पंजाब सरकार को मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने और पहले जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी देने को कहा है। मुख्य सचिव को यह स्पष्ट करना होगा कि अदालत के आदेशों पर अमल के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

3 नवंबर को अगली सुनवाई

इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 को होगी। इस दौरान अदालत राज्य सरकार के जवाब और आदेशों के पालन से संबंधित स्थिति पर विचार कर सकती है। DA बकाया मामले की सुनवाई पर पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर बनी हुई है, क्योंकि इससे लंबित भुगतान के मुद्दे पर आगे की कार्रवाई की दिशा स्पष्ट हो सकती है।

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